Tractor Subsidy : ट्रैक्टर पर एक लाख रुपए तक की सब्सिडी पाने का अंतिम मौका, अभी करें आवेदन
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Tractor Subsidy : किसानों के लिए ट्रैक्टर (Tractor) एक महत्वपूर्ण कृषि मशीन है। ट्रैक्टर की सहायता से किसान खेती-बाड़ी के सभी जरूरी काम आसानी से पूरे कर सकते हैं। फसलों बुवाई से लेकर उसकी कटाई के बाद मंडी तक उपज ले जाने में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हर किसान चाहता है कि उसके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, लेकिन महंगा होने के कारण सभी किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं, खासकर छोटे व सीमांत किसान। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर (Tractor) की खरीद पर एक लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से यह सब्सिडी 45 एचपी ट्रैक्टर (45 HP tractor) व इससे अधिक के ट्रैक्टर पर दी जा रही है। जो किसान सब्सिडी पर ट्रैक्टर की खरीद (purchase of tractor on subsidy) करना चाहते हैं उनके लिए अंतिम मौका है। वे इस योजना में आवेदन करके एक लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) प्राप्त कर आसानी से ट्रैक्टर की खरीद कर सकते हैं।
ट्रॅक्टर सबसिडी योजना का ऑनलाइन आवेदन
क्या है सरकार की योजना (What is the government’s plan)
राज्य सरकार की ओर से 45 एचपी व उससे अधिक के ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को सब्सिडी (Tractor subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। लाभार्थी का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन के बाद किसान भारत सरकार द्वारा अधिकृत निर्माताओं से मोल भाव करके अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर की खरीद कर सकेंगे। इसके लिए कृषि निर्माता स्कीम के तहत मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।
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ट्रैक्टर खरीदने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will you get on buying a tractor)
ट्रैक्टर खरीदने के लिए अलग-अलग राज्य सरकार की ओर से किसानों को अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। यदि बात करें मध्यप्रदेश की तो यहां ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं यूपी में एक लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार हरियाणा में किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। यह सब्सिडी ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दी जाएगी। ट्रैक्टर पर लगने वाला जीएसटी और अन्य शुल्क किसान को स्वयं अपने पास से चुकाना होगा।
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ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन (How to apply for subsidy on tractor)
यदि आप अनुसूचित जाति वर्ग के किसान है और सब्सिडी पर ट्रैक्टर (tractor on subsidy) की खरीद करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन (Online) आवेदन करना होगा। योजना का लाभ राज्य के उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनके पास खेती योग्य भूमि है और जिन्होंने अपना पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल (my crop my details portal) पर करा रखा है। ऐसे में आवेदन से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके बाद ही किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो किसान इसके लिए पात्रता रखते हैं, वे किसान इसके लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाकर 11 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर खरीदने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा के उपनिदेशक और सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या इस योजना के टोल फ्री नंबर 1800-180-21117 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।