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Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana: इन 7 जिलों के किसानों को नहीं मिलेगा फसल बीमा का लाभ

किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे- आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़, बेमौसमी बारिश आदि प्राकृतिक कारणों से किसान की फसल को होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करने वाली कंपनियों ने अपने हाथ खींच लिए हैं।

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राज्य में सात जिले ऐसे हैं जहां फसल बीमा के लिए कोई बीमा कंपनी तैयार नहीं हो रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इन जिलों के किसान अपनी फसलों का बीमा करवाने के लिए कहां जाएं और फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी। ऐसे में किसानों को नुकसान से राहत देने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) खुद संकट में फंसती नजर आ रही है। इधर, इन जिलों के किसान राज्य सरकार से अपनी फसलों का बीमा करने और बारिश व ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग कर रहे हैं।

किन सात जिलों के किसानों को नहीं मिल पाएगा मुआवजा

7 जिलों के किसानों को पीएम फसल बीमा योजना (PM fasal beema yojana) का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये सात जिले हरियाणा के हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, सोनीपत, जींद है जहां फसल बीमा योजना के लिए कोई बीमा कंपनी नहीं मिली है। इन जिलों में इस बार किसी भी बीमा कंपनी को फसल बीमा की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऐसे में किसान चिंतित है कि उनकी बर्बाद फसलों का मुआवजा कैसे मिलेगा। वह कहां पर अपने फसल नुकसान की रिपोर्ट दे ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पिछले साल करनाल के 79 किसानों को फसल नुकसान होने पर 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था।

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योजना के तहत अब तक करनाल में किसानों को कितना मिला मुआवजा

पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) के तहत अब तक करनाल के किसानों को कुल 84.23 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। पिछले साल करनाल में मौसम से हुए फसल नुकसान पर कुल 79  किसानों को 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। लेकिन इस बार कोई बीमा कंपनी नहीं होने से योजना लागू नहीं हो पाई है जिससे किसान चिंतित हैं कि उनकी फसल नुकसानी का मुआवजा उन्हें कैसे मिलेगा।

पीएम फसल बीमा योजना में कितने नुकसान पर मिलता है मुआवजा

पीएम फसल बीमा योजना (PM fasal beema yojana) के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर ही फसल बीमा का लाभ मिलता है। इसके अलावा नुकसान की सूचना किसान को फसल नुकसान होने के 72 घंटों के दौरान देनी जरूरी है। किसान को कृषि विभाग के अधिकारियों व संबंधित बीमा कंपनी को फसल नुकसान की सूचना देना आवश्यक है।

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